मप्र उच्च न्यायालय ने जारी की पेटलावद में अपर जिला न्यायालय स्थापना की अधिसूचना, अभिभाषकों में हर्ष

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 12 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न सिविल जिलों में अपर जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय वर्ग-1 व व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 स्थापित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत पेटलावद में अपर जिला न्यायालय व दो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 व एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय स्थापित होगें। पूर्व में पेटलावद में एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 व एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पदस्थ है। पेटलावद में अपर जिला न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना जारी होने पर तहसील अभिभाषक संघ की अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई जिसमें समस्त अधिवक्ताओ ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी व माननीय उच्च न्यायालय व मप्र शासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष एएल व्होरा, पूर्व अध्यक्ष विनोद पुरोहित, अभिभाषकगण राजेन्द्र चतुर्वेदी, एनके शाह, एनके सोलंकी, अनिल देवडा, निलेशसिंह, राहिल रजा मंसूरी, अविनाश उपाध्याय, मनोज पुरोहित, सचिव रविराज पुरोहित, जितेन्द्र जायसवाल, लक्ष्मीनारायण बैरागी, बलदेवसिंह राठौर, राजेश यादव, दीपक बैरागी, देवीसिंह बामनिया, साहिल रजा मंसूरी आदि उपस्थित थे।
30 वर्षो से संघर्षरत था अभिभाषक संघ
उल्लेखनीय है कि अपर जिला न्यायालय की स्थापना हेतु पेटलावद अभिाभाषक संघ लगभग 30 वर्षो से अधिक समय से प्रयासरत है इस संबंध में अभिभाषकों के द्वारा कई बार जिला न्यायालय के माध्यम से अपनी मांग मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर इंदौर खंडपीठ सहित सर्वोच्च न्यायालय सहित मप्र शासन के विधि विभाग तक पहुंचाई और इस संबंध में अभिभाषकों का प्रतिनिधि मंडल जबलपुर सहित कई स्थानो पर माननीय मुख्य न्यायाधीपति से मिला व क्षेत्र के गरीब पक्षकारों व अभिभाषकों को होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
होगा फायदा-
पेटलावद में अपर जिला न्यायालय की स्थापना से पेटलावद व आसपास के लगभग 50 किमी की परिधि में आने वाले गांवों में निवासरत गरीब पक्षकारों को न्याय के लिए 100 से 150 किमी की यात्रा कर झाबुआ नही जाना पड़ेगा जिससे उनके समय व धन की बचत होगी व शासन की सुलभ व सस्ते न्याय की मंशा पूरी होगी।