ब्रजेश श्रीवास्तव, छकतला
ग्राम पंचायत छकतला के बाजार और मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम व यातायात की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच श्री सुरेश ठकराला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों और वरिष्ठ जनों ने सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पंचायत और व्यापारियों की सहमति से यातायात को सुगम बनाने के लिए तय किए गए ये नए नियम आगामी 20 अप्रैल 2026 (सोमवार) से सख्ती से लागू किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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दुकान की सीमा तय: सड़क के दोनों किनारों से 3-3 फीट की दूरी पर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएगा और न ही अपना सामान रखेगा। पंचायत द्वारा सड़क से 3-3 फीट दूर सीमांकन (मार्किंग) कर दिया जाएगा, इस सीमा के बाहर दुकान का सामान रखना पूर्णतः वर्जित होगा।
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ठेला चालकों पर भी नियम लागू: सड़क किनारे जगह छोड़ने का यह नियम सब्जी बेचने वालों और अन्य ठेला गाड़ी वालों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।
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बस स्टैंड पर पाबंदी: बस स्टैंड परिसर में कोई भी सब्जी वाला नहीं बैठेगा।
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पार्किंग की जिम्मेदारी: दुकान के सामने यदि कोई ग्राहक या अन्य व्यक्ति बाइक या वाहन खड़ा करता है, तो उसे व्यवस्थित और निश्चित स्थान पर रखवाने की जवाबदारी संबंधित दुकानदार की ही होगी।
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विवाद पर होगी दंडात्मक कार्रवाई: दुकानदार द्वारा वाहन व्यवस्थित रखने के आग्रह पर यदि कोई वाहन मालिक विवाद करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इसमें प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।
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स्वच्छता अनिवार्य: सभी दुकानदार इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनकी दुकान के आगे कचरा ना हो। प्रत्येक दुकान के आगे कचरा पेटी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
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1000 रुपए का जुर्माना: यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1000 रुपए का दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। दोबारा यही गलती करने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। यह राशि समिति द्वारा सख्ती से वसूल की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी।