कोविड-19 के मृत्यु प्रकरणों के लिए अनुग्रह सहायता राशि के लिए राज्य शासन ने जारी किये नियम, जानिये इस खबर में

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झाबुआ लाइव डेस्क-
राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त मनीष रस्तोगी ने बताया कि अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाए गए हैं।
कलेक्टरसोमेश मिश्रा के द्वारा बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक 7386/कोविड/झाबुआ 23 नवंबर से जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें मृतक के वारिसान को कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देशानुसार गठन किया गया है। इस समिति में जेएस बघेल अपर कलेक्टर, डॉ. जेपीएस ठाकुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ, डॉ. निसार खान जिला स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ, डॉ. योगेश अजनार एमडी मेडिसिन को आदेशित किया गया है। यह दल प्रस्तुत प्रकरणों का सुक्ष्म परिक्षण कर पात्र पाए गए प्रकरणों में मृतक के वैध वारिसान को अनुग्रह राशि प्रदान कराए जाने की कार्यवाही सम्पादित कराएगें एवं कार्रवाई से कलेक्टर को अवगत करवाएंगे।
अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापनए स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़ए जन.सुलभ एवं सरल हो। अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
अनुग्रह राशि के लिये राज्य शासन द्वारा कोविड.19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। ऐसे मृत्यु के प्रकरणए जो निर्धारित मृत्यु परिभाषा की पूर्ति नहीं करते हैं उनका निराकरण जिला.स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कोविड.19 संक्रमण से मृत्यु के लिये दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिये नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की दिनांक से होगी। संक्रमण महामारी की अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश जो भी पहले हो तकए प्रचलित रहेगी। प्रकरण में मृतक के पति-पत्नी प्रथम हकदार होंगे। पति-पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान एवं संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता.पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु यदि जहर से, दुर्घटना से,आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड.19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों/शासकीय कर्मियों के वारिसानों कोएजिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजनाए मुख्यमंत्री कोविड.19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड.19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हो अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे।