लॉकडाउन 4 के बीच नया आदेश जारी: सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की मिली छूट

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विपुल पांचाल@ झाबुआ
लॉकडाउन 4 के बीच नया आदेश जारी हुआ है। अब सैलून भी खुलेंगे। आज कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के आदेश जारी किए है। यह दुकाने भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सात बिंदुओं का पालन करना जरूरी होगा। जिसके आधार पर सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। सर्दी, खांसी और जुकाम वाले लोगों की सैलून में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जाएंगे। संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पाॅर्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे।
सैलून संचालक और वहां जाने वाले लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सैलून जाने वाले लोगों कुछ सामान अपने साथ लेकर जाना होगा। जिला प्रशासन की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी।
ये रहेंगे नियम-
बुखार, सर्दी-जुकाम औरखांसी से पीड़ित व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
शॉप के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना जरूरी होगा।
शॉप में काम करने वाले केश शिल्पियों और कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लब्स, हेड कवर और एप्रिन का उपयोग करना हर समय अनिवार्य होगा।
सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
प्रत्येक हेयरकट के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स का डिस्इंफेक्शन करना अनिवार्य होगा।