जान से मारने की नियत से फालिये से मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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आलीराजपुर। आरोपी दुरसिंह पिता दुरसिंह पिता छितुसिंह भीलाला उम्र 48 वर्ष, निवासी-ग्राम खामडका को माननीय प्रथम  अपर सत्र न्‍यायाधीश द्वारा आरोपी  को अपराध का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि घटना का फरियादी मजहर खान प्रधान आरक्षक गस्ती के पद पर थाना कठ्ठीवाडा  में पदस्थ थे। दिनांक 29-08-2018 को थाने पर झगड़े की सूचना मिलने पर वह तथा प्रधान आरक्षक 455 संतोष प्र.आर. 143 श्यामलाल आर. 468 रघुनाथ अपनी निजी मोटर सायकलों से झगडे की तस्दीक हेतु ग्राम गोलआम्बा जा रहे थे गोलआम्बा एवं कासटपानी रोड के बीच पहुंचे की रोड़ पर मुकला भीलाला निवासी नानीबड़ोई हाथ में डंडा दुरसिंह भीलाला हाथ में फालिया एवं खुलसिंह भीलाला हाथ में फालिया लिये खड़े थें तो रास्ते में खडे़ रहने का पूछा तो उन्होने बताया कि हम लोग क्यों खड़े नहीं रह सकते तुमको जिसने शिकायत की है उनसे हमारा ही झगड़ा हुआ है जब उन्होने थाने पर चलने को कहा तब उनसे भी बहस करने लगे तथा मांदर चैद बहन चोद की गालियां देने लगे कि तुम कौन होते हो हमको ले जाने वाले कहकर दुरसिंह ने अपने हाथ में लिये फालिये से प्र.आर. संतोंषसिंह को जान से मारने की नियत से फालिया मारा जो सिर में पीछे लगा जिससे खून निकलने लगा। खुलसिंह ने फालिया मारा जों संतोषसिंह को बाये पैर के घुटने में लगा जिससे कटा होकर खून निकल रहा था तथा मुकला ने प्र.आर. संतोंषसिंह को डण्डा मारा जो बाये हाथ की कलाई पर लगा वह लोग उनको पकड़ने लगे तो रघुनाथ को भी डण्डे से मारा जो पीठ पर लगा और आरोपीगण धक्का देकर भाग गये। 

आरोपीगण मुकला दुरसिंह खुलसिंह के विरूद्ध थाना कठठीवाडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं अपराध अनुसंधान पश्‍चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया । प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से चिन्हित जघन्‍य एवं सनसनीखेज श्रेणी में लिया गया। विचारण दौरान आरोपी मुकला के विरूद्ध दिनांक 26-12-2022 को दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया था। तथा आरोपी दुरसिंह फरार होने की वजह से दुरसिंह के गिरफतारी के बाद माननीय न्‍यायालय द्वारा आज दिनांक 12-03-2024 को दुरसिंह को दोषी मानते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

        अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एम कनाश द्वारा किया गया।