आपसी विवाद में हुई मारपीट में तीन घायल, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज

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गौरव कटकानी@कालीदेवी



कालीदेवी थाने पर फरियादिया शीतल पति किशोर चोयल उम्र 24 वर्ष निवासी पालड़ी ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने किशोर चोयल निवासी पालड़ी से राजी मर्जी से 6 मार्च 2019 को प्रेम विवाह किया था, जिससे फरियादिया के परिजन नाराज थे।  28 मार्च को रात्रि में करीब 8 बजे फरियादिया के परिजन फरियादिया के घर आए और गाली-गलौच करने लगे। फरियादिया ने अपने मायके वालों पर आरोप लगाया कि उसका देवर जितेंद्र बीच बचाव करने आया तो फरियादिया के पिता राजेश पिता भग्गा काग ने जितेंद्र पर सब्जी काटने के चाकू से हमला किया जिससे जितेंद्र को चेहरे पर बायीं तरफ चाकू लगा जिसकी वजह से जितेंद्र गंभीर घायल हो गया। साथ ही फरियादिया के पति किशोर व सास रेखा बाई पर राजेश पिता भग्गा काग, पेमा पिता भग्गा काग, शारदा बाई पति राजेश काग ,रुकमा बाई पति पेमा काग, पार्वती बाई पति भग्गा काग व रोशन पिता राजेश काग ने लोहे की टॉमी व लट्ट से हमला किया जिससे किशोर व रेखा बाई घायल हो गए जिन्हें 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालीदेवी लाया गया जहा से उन्हें जिला चिकित्सालय झाबुआ रेफर किया गया।शीतल पति किशोर चोयल उम्र 24 वर्ष निवासी पालड़ी की रिपोर्ट पर कालीदेवी थाने पर शीतल के पिता राजेश काग , पेमा पिता भग्गा काग , शारदा बाई पति राजेश काग , रुकमा बाई पति पेमा काग , पार्वती बाई पति भग्गा काग व रोशन पिता राजेश काग के विरुद्ध धारा 452 , 323 , 324 , 294 , 506 ,34 भादवी तथा अपराध क्रमांक 0080 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया ।