MP Lockdown E-Pass कैसे बनवायें; ऐसे Apply करें; जानिए पूरी Process …..

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सलमान शैख़@ झाबुआ Live

अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप इस कोरोनावायरस लॉक डाउन में कहीं बाहर जाना चाहते हैं या फिर आप किसी जरूरी सेवाओं में या खाद्यान्न आपूर्ति में जुड़े हुए हैं आपको घर से बाहर जाने के लिए लाक डाउन ई-पास की आवश्यकता होगी। अब आप मध्य प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आप कर्फ्यू के लिए ई-पास ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह MP लॉकडाउन ई-पास केवल चिकित्सा सेवा / आवश्यक सेवाओं के लिए है। MP Lockdown e Pass प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप इसे MP की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://mapit.gov.in/covid-19/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह MP Lockdown epass सभी जिलोें में काम करेगा। यह व्यवस्था मुख्यतः सरकार द्वारा सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ही पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही आवेदन करें। आमजन द्वारा किसी अन्य सेवा हेतु आवेदन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति यदि आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 104, 181 & 1100 पर की जा सकती है। यह पास 14 अप्रैल से शुरू होकर इसके अंतिम तिथि आपके लॉक डाउन ईपास पर लिखा रहेगा।
मध्यप्रदेश लॉक डाउन ई पास बनवाने के लिए निम्न स्टेप फॉलो करना होगा:
1. सबसे पहले आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करना होगा या लिंक नीचे भी दिया गया है।
2. इसके बाद आपके सामने इस तरीके का होम पेज खुलेगा स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है।

3. इसके बाद अप्लाई लॉक डाउन ईपास पर क्लिक करना होगा आप नीचे लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं।

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4. इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और जिला चुनने के लिए आएगा।


5. इसके बाद आपको ओटीपी से वेरीफाइड करना होगा।
6. आगे बढ़ाने के बाद आपको ईमेल आईडी और आप से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी।

6. भरने के बाद आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा।
7. आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जो इस प्रकार होगा।
इस मध्य प्रदेश लॉक डाउन ईपास को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है आवेदन करने के बाद आप के संबंधित जिला अधिकारी द्वारा भरी फाइट करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यह डाउनलोड करने के बाद ही दिखाने पर काम करने लगेगा प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है