मारपीट करने वाले चार आरोपियों को छह माह का कारावास व अर्थदंड की सजा

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रितेश गुप्ता, थांदला

 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला श्री जय पाटीदार थांदला द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले चार आरोपियों को 6 माह के सक्षम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ वर्षा जैन ने बताया कि दिनांक 22/04/ 2014 को आरोपीगण मानसिंह पिता हुमला, मानजी पिता हुमला,  बाबू पिता वेस्ता एवं वेस्ता पिता कोदर सभी निवासीगण ग्राम बहादुरपाड़ा थाना थांदला ने फरियादी भुण्डिया पिता रावजी निवासी बहादुरपाड़ा के साथ ढोरों की बात को लेकर एकमत एक साथ होकर अश्लील गाली गलौज कर मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला द्वारा आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया लगभग 5 वर्ष तक चले विचारण में अभियोजन द्वारा फरियादी की रिपोर्ट के संबंध में अनेक साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में करवाया गया एवं आरोपीगण के विरोध में साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आज आरोपीगण को दंडित किया गया। प्रकरण का संचालन अभियोजन की ओर से एडीपीओ रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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