जान से मारने का प्रयास करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपी राकेश पिता अशोक वर्मा एवं अशोक पिता शंकर चंद को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपीगण ने फरियादी पूनमचंद को जान से मारने की नियत से गर्दन पर उस्तरा मारा एवं जब उसकी बहन शारदा उसे बचाने आई तो आरोपीगण ने लात से उसके साथ भी मारपीट की। मेघनगर पुलिस ने आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/20 धारा 307,323 294/34 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर आज आरोपियों को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 20 मार्च तक न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। इसी तरह एक अन्य मामले में अनिल पिता दुबला बारिया निवासी नेगडिया बारिया फलिया धारदार तलवार दिखाकर सार्वजनिक मार्ग पर लोगों को भयभीत कर रहा था। उसके पास तलवार रखने का लाइसेंस भी नहीं था। थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा मौके पर तलवार जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 81/20 धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 13 मार्च तक न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से दोनो प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा किया गया।.