इंडियन ऑइल कारपोरेशन की पाइप लाइन से डीजल-पेट्रोल चुराने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

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रितेश गुप्ता थांदला
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट थांदला ने आरोपी कमलेश निवासी रतलाम एवं मोहित निवासी अंतरवेलिया का जमानत निरस्त कर दी। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि इंडियन आयल कारपोरेशन की पाइप लाइन जिससे बड़ोदरा गुजरात से बांगरोद रतलाम तक लाइन के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन होता है को ग्राम सजेली जोखनी में एक कपास के खेत में मिट्टी खोदकर पाइप लाइन में वॉल्व लगाकर आरोपी द्वारा डीजल/पेट्रोल की चोरी की गई थी। प्रचालन प्रबंधक की रिपोर्ट पर मेघनगर पुलिस द्वारा भादवि की धारा 15(2), 15/4 411 पीएमपी अधिनियम में दर्ज कर विवेचना की जा रही है।इ सी क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जूडिशल रिमांड प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा अपने आवेदन पर तर्क किए गए जिससे संतुष्ट होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।