अधिवक्ता एवं पेटलावद पुलिस की समन्वित कार्रवाई से साइबर ठगी के पीड़ित को मिली राहत, न्यायालय ने राशि लौटाने के दिए निर्देश 

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शान ठाकुर, पेटलावद 

क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में समय पर की गई पुलिस कार्रवाई, न्यायालय की विधिक प्रक्रिया तथा अधिवक्ता वागेश सामवेदी के विधिक मार्गदर्शन से एक 82 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक को राहत प्राप्त हुई है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेटलावद द्वारा पारित आदेश के अनुसार होल्ड की गई राशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात साइबर ठगों ने फोन कॉल के माध्यम से पीड़ित से व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर लगभग ₹50,000 की धोखाधड़ी कर ली। घटना के पश्चात पीड़ित ने अधिवक्ता वागेश सामवेदी से संपर्क कर विधिक परामर्श प्राप्त किया। उनके मार्गदर्शन में तत्काल पेटलावद थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित राशि को होल्ड कराया, जिससे आगे धनराशि के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकी।

इसके उपरांत पीड़ित की ओर से अधिवक्ता वागेश सामवेदी ने न्यायालय के समक्ष आवश्यक विधिक कार्यवाही एवं प्रतिनिधित्व किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों एवं उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेटलावद ने होल्ड की गई राशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस किए जाने का आदेश पारित किया।

इस प्रकरण में पेटलावद पुलिस की तत्परता एवं न्यायालय की विधिक प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि यदि साइबर ठगी का शिकार होने पर पीड़ित तत्काल शिकायत दर्ज कराए और उपलब्ध कानूनी उपायों का समय पर उपयोग करे, तो अनेक मामलों में होल्ड की गई राशि वापस प्राप्त की जा सकती है।

अधिवक्ता वागेश सामवेदी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि साइबर ठगी की किसी भी घटना को हल्के में न लें। ऐसी स्थिति में बिना विलंब राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर क्राइम पोर्टल तथा निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं और आवश्यक विधिक प्रक्रिया का पालन करें। समय पर की गई कार्रवाई से कई मामलों में पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जा सकती है।

यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति को राहत मिलने का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह संदेश भी है कि साइबर अपराध के विरुद्ध कानून प्रभावी है और समय पर की गई शिकायत, पुलिस की तत्परता तथा विधिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

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