अन्ततः गिर ही गई डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी पर गाज; कमिश्नर ने किया निलंबित; पढ़े यह है पूरा मामला ..

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नवनीत त्रिवेदी@ झाबुआ Live
झाबुआ जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सुश्री विशा माधवानी को 42 लाख रुपए के एक गबन के आरोप में इंदौर कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने निलंबित कर दिया, गौरतलब है कि जिला बुरहानपुर की नेपानगर अनुभाग की अनुविभागीय अधिकारी रहते हुए बोरवन तालाब योजना हेतु अधिग्रहित भूमि के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4 अ 82 वर्ष 2017-18 में अवार्ड पारित उपरांत अधिग्रहित भूमि के सर्वे नंबर 190 की मुआवजा राशि 17,36,780 तथा अधिग्रहित भूमि के सर्वे नंबर 194 की मुआवजा राशि 24,20,764 के भुगतान में गंभीर अनियमितता होकर उक्त मुआवजा राशि 41,57,544 मू लभूस्वामियों को नहीं दी जाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी खाते खोलकर निकाला जाना बताया गया था, इस संबंध में विगत दिनों थाना नेपानगर में एफआईआर भी डिप्टी कलेक्टर सुश्री माधवानी सहित 9 लोगों पर की गई थी तब से ही सुश्री माधवानी छुट्टी पर थी और कल दिनांक 28-06-2021 को कमिश्नर इंदौर द्वारा एक आदेश जारी कर माधवानी को निलंबित कर उनका मुख्यालय जिला मुख्यालय अलीराजपुर नियत किया गया है।