पक्षकार लोक अदालत का लाभ उठायें -न्यायाधीश

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थांदला- 22 जुलाई को न्यायालय परिसर थांदला में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चैक बाउंस संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें पक्षकारों को नियमानुसार कोर्ट फीस वापस की जाएगी, जिसका लाभ अधिक से अधिक पक्षकार उठाए। उक्त बात तहसील विधिक सेवा समिति, थांदला के अध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरिओम अतलसिया द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं ग्राम न्यायालय कैंप में 20 जुलाई को ग्राम सेमलपाड़ा में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए दी गई। श्री अतलसिया ने बताया कि ऐसे अपराध जिनमें पीड़ित महिला है, उन्हें प्रतिकर भी प्रदान किये जाने संबंधी नवीन अधिनियम लागू किया गया है। बारिश में अधिक से अधिक पौधारोपण किये जाने की अपील की गई। उपस्थित अधिवक्ता श्री पी.सी. गादिया एवंयशवंत भट्ट ने पक्षकारों से अपने मुकदमे लोक अदालत के माध्यम से निपटाने की अपील की। निलेश जैन ने मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया, मंच संचालन नंदकिशोर शर्मा, अधिवक्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधिक जानकारी ग्रामीणजन को दी गई। कार्यक्रम में न्यायालयीन स्टाॅफ श्री संजय शर्मा, गेंदालाल देवड़ा व धर्मेन्द्र पंचाल तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।