झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2015 के कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसम्बर मंगलवार को मतदान होगा। मतदान के दिन त्रि-स्तरीय पंचायतो निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानो में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण निर्वाचन के दिन अपने कामगारो के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।
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