झाबुआ। खरीफ मोसम 2015 अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत जिन कृषकों का कपास फसल का बीमा हुआ है, उन कृषकों को बीमा प्रीमियम की आधी राशि की भरपाई राज्य शासन करेगी। विगत दिनों मंत्री परिषद की बैठक में इस सम्बन्ध में लिए निर्णय अनुसार जिन कृषकों से कपास फसल बीमा हेतु 13 प्रतिशत प्रीमियम लिया गया है, उन कृषको को 6.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि वापस लोटाई जाना है। मप्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश भी जारी किए जा चुके है। शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी के भोपाल क्षेत्र कार्यालय को निर्देशित कर ऐसे समस्त कपास फसल बीमा कृषकों को 6.5 प्रतिशत राशि कृषकों के बैंक खातों में वापस लौटाने के लिए कहा गया है। कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबन्धक को कृषकों को कपास फसल बीमा प्रीमियम की आधी राशि वापस लोटाने के लिए निर्देश दिए है।
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