माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की ऋण वसूली पर कलेक्टर ने लगाई रोक, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

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जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आज एक अहम निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंको से माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों आदि की ऋण वसूली कार्यवाही को 31 मई तक रोका जाता है। अगर बैंको को बकाया राशि की वसूली करनी है तो वह लिखित आवेदन देकर ही कार्यवाही कर सकेगी, अन्यथा बिना अनुमति के वसूली की कार्यवाही नही की जा सकती। इस मामले में कलेक्टर ने अपने आदेश में आमजन की कोरोना कफ्र्यू में उपजे आर्थिक संकट को बताया है। आदेश में बताया गया कि वर्तमान में कई दिनो से लाॅकडाउन के कारण आमजन को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आमजन से ऋण वसूली की कार्यवाही करने से रोष उत्पन्न हो रहा है। इस कारण लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सशर्त यह आदेश जारी किया जाता है।