हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, सिर पत्थर से कुचलकर की थी हत्या

May

आलीरजपुर। हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी हरिश पिता भूरसिंह निवासी पुजारा चौकी वयविया फलिया व मालसिंह पिता गिलदार निवासी धनपुर को हत्या के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के द्वारा दोषसिद्द मानते हुए आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केएम कनाश ने बताया कि घटना 16.11.2019 की हैं। आरोपी हरिश व मालसिंह मोटरसाईकिल से अलीराजपुर जा रहे थे तभी ग्राम रोबधा तिराहे पर मृतक धनपाल जो उत्तराखण्ड से एल.एन.टी. कंपनी में काम के लिये आया हुआ था के द्वारा आरोपीगण को हाथ देकर रोका। आरोपीगण के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर अलीराजपुर आया और बैंक ए.टी.एम. से पैसे निकाले और मृतक व आरोपीगण साथ में बैठकर शराब पी किंतु आरोपीगण द्वारा मृतक की हत्या करने की नियत से शराब कम पिये और मृतक को अधिक शराब पिलाये जब मृतक को शराब का नशा चढने लगा तो आरोपीगण मृतक को मोटसाईकिल पर बिठाकर रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गये। बाद में नानपुर रोड ढाबे पर मृतक को और शराब पिलाये फिर मृतक को मोटसाईकल पर बिठाकर गिराला रोड होते हुए भवरी खारी फलिया ले गये और रोड के साईड में मक्का के खेत में आरोपीगण मृतक को ले जाकर सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक की जेब से मोबाईल नगदी रुपये एटीएम निकाल लिया और आपस में बाट लिये। दिनांक 17.11.2019 को अज्ञात लाश होने की सूचना फरियादी द्वारा नानपुर पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण दौरान अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य के आधार पर माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन केएम कनाश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने किया।