पूर्व सीएमओ के खिलाफ पर दोष साबित छह माह की सजा दो हजार का अर्थदंड

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
पेटलावद। नगर परिषद पेटलावद के पूर्व सीएमओ रवि भट्ट को अपराधिक मामले में पेटलावद न्यायाधीश अनिल कुमार चौहान ने 6 माह की सजा और 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। वर्ष 2012 में तत्कालीन सीएमओ रवि भट्ट के खिलाफ पेटलावद निवासी महिला ने अश्लील बात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। जिस पर से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना व पश्चात न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। संपूर्ण सुनवाई के पश्चात 26 जुलाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पेटलावद ने रवि भट्ट के खिलाफ अपराध सिद्ध पाते हुए 6 माह की सजा और 2 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय ने की।