विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, सामुदायिक मध्यस्थता योजना के तहत समाज प्रमुखों को दिया जाएगा 20 घंटे का प्रशिक्षण

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फिरोज खान, आलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर द्वारा विवादों को आपसी सहमति और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से समाज प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ‘सामुदायिक मध्यस्थता योजना’ पर विस्तार से चर्चा की गई और समाज प्रमुखों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय परिसर में यह बैठक आयोजित हुई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा वर्तमान में ‘सामुदायिक मध्यस्थता योजना’ संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना है। यह पूरी तरह से एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तटस्थ मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता हेतु विभिन्न समाज के प्रमुखों को 20 घंटे का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित समाज प्रमुखों से मध्यस्थता प्रशिक्षण के लिए नाम आमंत्रित किए गए। साथ ही, उनसे अपील की गई कि वे अपने-अपने समुदायों में इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि लोग छोटे-मोटे विवादों को न्यायालय के बाहर ही आपसी सुलह से खत्म कर सकें। आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जय पाटीदार, जिला विधिक सहायता अधिकारी शक्ति रावत, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजेश राठौर के साथ-साथ माहेश्वरी, जैन, राठौर, मुस्लिम, राजपूत, आदिवासी, माली, प्रजापति सहित अन्य समाजों के प्रमुखों ने सहभागिता की।

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