जमीन विवाद में दोहरी हत्या करने वाले 6 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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आलीराजपुर। अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर एवं चिन्हित प्रकरण नोडल अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, अलीराजपुर द्वारा थाना सोंडवा के बहुचर्चित हत्याकांड (चिन्हित प्रकरण) में निर्णय सुनाते हुए सभी 06 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियारों एवं बंदूक से हमला कर एक ही परिवार के दो सदस्यों की हत्या कर दी थी एवं एक को गंभीर रूप से घायल किया था।

                     दिनांक 10.09.2019 को ग्राम भोरण तालाब फलिया में फरियादी विक्रम पिता लट्टू वास्कले के परिवार पर आरोपियों ने उस समय हमला किया जब वे सो रहे थे। आरोपियों ने बंदूक से गोली मारकर धर्मेन्द्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया था,जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी वहीं लट्टू पिता भिकला और हजरी बाई की कुल्हाड़ी व फालिये से नृशंस हत्या कर दी थी। सोंडवा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अपराध क्रमांक 119/2019, धारा 302, 307, 34 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक पक्ष और आरोपियों के मध्य लंबे समय से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। इस विवाद का निर्णय दिसंबर 2018 में मृतक लट्टू के पक्ष में आया था। इसी रंजिश के चलते आरोपीगणों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

सजा प्राप्त आरोपीगण:

1. अमर सिंह पिता अन सिंह वास्कले

2. रुमाल पिता अन सिंह वास्कले

3. रेमसिंह पिता अमर सिंह वास्कले

4. सेमसिंह पिता अमर सिंह वास्कले

5. मुकेश पिता अमर सिंह वास्कले

6. लावरिया उर्फ शंकर पिता रुमाल वास्कले (सभी निवासी: ग्राम भोरण तालाब फलिया, थाना सोंडवा)

थाना सोंडवा द्वारा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना कर दिनांक 11.12.2019 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र (चालान) पेश किया गया था। विचारण (Trial) के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और सशक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय डी.जे. कोर्ट, अलीराजपुर ने आज सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

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