विपुल पंचाल @ झाबुआ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए अब विवाह में वर-वधु पक्ष के 5-5 लोग शामिल हो सकेंगे। इस आदेश के उलंघन पर भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 188, 269, 270 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51,व60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। Post navigation विधायक पटेल ने कैबिनेट मंत्री दत्तीगांव और कलेक्टर को पत्र भेजकर दिए सुझाव : जिला प्रशासन ने आईसीयू, वेंटिलेटर और सीटी स्कैन शुरू करने का तीव्रता से करे प्रयास युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पुल के पास मिला