झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
कभी संजय शर्मा तो कभी मनीष तो कभी मोहम्मद अली ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जो अपने नाम बदल बदल कर ठगी करता है। कभी नकली सोना पकडा देता है तो 5 लाख रूपए ले लेता है, तो कभी नकली जमीन बेचकर 25 लाख रूपए ठग लेता है। इस प्रकार की ठगी का अंजाम देने वाले शख्स को पेटलावद पुलिस ने पकडड़ा और उसके सारे काले कारनामे उजागर किए। पिछले माह पेटलावद के साथ राजस्थान के प्रसिद्व तीर्थस्थल सांवरिया में 4 बदमाशों द्वारा इंदौर की दंपत्ति के साथ की गई 25 लाख रूपए की ठगी के मामले का खुलासा मंगलवार को पेटलावद पुलिस ने किया। जानकारी देते हुए पेटलावद पुलिस ने बताया की ठगी के मामलों का मुख्य आरोपी मुहम्मद अली बोहरा उर्फ मनीष उर्फ संजय शर्मा निवासी इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बाकी तीन अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है।
सांवरियाजी बुलाया और की लूट-
पीडि़त दंपति को मोहम्मद अली ने 23 लाख रूपए लेकर राजस्थान के सांवरियाजी बुलाया, जहां मोहम्मद अली ने उनकी गाडी साइड में लगवाई और एक सफारी वाहन जो की बिना नंबर का खडा था। पीडि़त ने बताया उस सफारी में सांवाला व्यक्ति बैठा था। मोहम्मद अली उसे असलम भाई बोल रहा था। साथ ही दूसरे आदमी की नाम बार बार गुरू बोल रहा था। इसके साथ बद्रीलाल भी उनका एक साथी था। यहां आरोपी मोहम्मद अली ने जुल्फिकार की छाती पर चाकू रखकर पैसे से भरा बैग छीन लिया और सफारी में बैठकर फरार हो गए।
नकली सोना देकर ठगी-
इंदउर के इस ठग ने पेटलावद के बाबूलाल काग को भी अपने झांसे में फंसा लिया। इसके बाद उनसे भी इसने सङ्क्षना देने की बात पर 4 लाख रूपए मांगे। जब बाबू भाई ने उसे 4 लाख रूपए दे दिए, तोउसने उन्हे नकली सोना पकड़ा दिया और यहां से रफूचक्कर हो गया। इसका पता बाबू काग ाके तब चला,जब वह शहर में सराफा व्यापारी के पास सोना चेक करवाने पहुंचे, तो व्यापारी ने उसे नकली करार दिया। इसके बाद बाबूलाल काग ने मामले में एक आवेदन पुलिस थाने में दिया जिसकी जांच की जा रही है। मामले में पेटलावद पुलिस ने फरियादी जुल्फिकार की रिपोर्ट पर धारा 419, 420, 120 बी, 392 भादवि एवं 25- 1 बी आम्र्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। कार्रवाई में एसडीओपी आरआर अवासिया, थाना प्रभारी एमएल भाटी, प्रधान आरक्षक हितेंद्र, देवेंद्र शर्मा, दिग्विजयसिंह ,आरक्षक अनिल, आर. लालसिंह,आर. सुरेश पग्गी की अहम भूमिका रही।
पुलिस रिमांड पर आरोपी-
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस पेटलावद द्वारा आरोपी को न्यायाधीश अनिल कुमार चौहान की कोर्ट में पेश कर आठ दिन का पुलिस रिमांड मांग गया था, जिस पर से न्यायधीश द्वारा पुलिस को 10 दिसम्बर तक का रिमांड देते हुए आरोपी को पेटलावद थाने को सौंपा गया।

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