गौरव कटकानी, कालीदेवी कालीदेवी पुलिस को सूचना मिली कि 2 आइशर गाड़ी ग्राम पिलियखदान से ग्राम भूतेडी की ओर बारात लेकर आ रही है । पुलिस ने मौके पर पहुच कर देखा तो 2 आइशर वाहन बारात लेकर आती हुई दिखाई दी दोनों गाडिय़ों को रुकवाया गया गया दोनों वाहन चालक गाड़ी रुकते ही वहां से भाग निकले । वाहन को चेक करने पर एक आइशर वाहन एमपी 41 जीए 0363 में 40 से 50 सवारी पाई गई तथा दूसरे वाहन अशोक लीलैंड इकोमेट जीजे 20 वी 2639 में 50-60 सवारी पाई गई। सवारियों से पूछताछ करने बताया गया कि हम लोग कल्लू पिता रामा भूरिया निवासी ग्राम भूतेडी के लड़के की बारात से आ रहे है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा पूरे जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी इतनी सवारी भरकर स्पष्ट तौर पर नियमो का उलंघन किया है। वाहन चालकों के खिलाफ धारा 188,269,270 भादवि 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम का दंडित पाया जाने से मोके पर उपस्थित लोगों के समक्ष आइशर कंपनी चार पहिया वाहन एमपी 41 जीए 0363 कीमत 6 लाख रुपए, अशोक लीलैंड इकोमेट चार पहिया वाहन जीजे 20, वी 2639 कीमत 5 लाख रुपये कुल 11 लाख रुपये की जब्ती कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र 124/2021 धारा 188,269,270 भादवि 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । कार्यवाही में कालीदेवी थाना प्रभारी उप.निरी. नरेंद्र सिंह राठौर, प्रआर इन्द्रवीरसिंह, आर अरविंद, आर रविन्द्र बर्डे का विशेष सहयोग रहा । Post navigation कोरोना कफ्र्यू में टायर का पंक्चर बनाते हुए पुलिस ने पकड़ा, की आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई हार्डवेयर दुकान पर सामान बेचते पाए जाने पर 5000 रुपए का दंड वसूला