झाबुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रात्रि 10 से प्रात: 6 बजेतक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध रहेगा। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति अथवा विवाह समारोह में रात्रि 10 बजेके बाद भी साउंड सिस्टम बजाया जाता है तो संबधित का साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाए। Post navigation बारातियों से भरी बस ने बाइक को मारी टक्कर एक की मौत, एक गंभीर अलीराजपुर मे ” नगर उदय अभियान ” मे भूरिया बोले सिफ॔ नाम बदले है योजनाओ के