झाबुआ। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त समस्याओं पर समयावधि में कार्रवाई नहीं करने पर कलेक्टर आशीष सक्सेना ने सीएमओ मेघनगर एवं सिविल सर्जन झाबुआ के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए का अर्थदंड लगाया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदायित सेवाओ के प्रकरण में पदाभिहीत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयसीमा मे निराकरण नही करने पर सीएमओ मेघनगर, के विरूद्व 3000, सिविल सर्जन झाबुआ के विरूद्व 1000 रूपये अर्थदंड लगाया गया। Post navigation नुक्कड़ नाटक कर दिया बालिका शिक्षा का संदेश पिक-अप ने मारी बाइक सवार को टक्कर, तीन की दर्दनाक मौत