1166836_1280x720झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
वर्ष 1997 में क्षेत्र के ग्राम सारंगी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हुए 90 हजार के गबन के मामले में जेएमएफसी कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौहान ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए तत्कालीन केशियर कालूराम डामोर को गबन के मामले में दोषी पाते हुए पांच धाराओं में तीन-तीन साल की सजा और 2-2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट में फरियादी के रूप में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक आनंदविजय सिंह शक्तावत की रिपोर्ट पर मामला चला था, अपराधी पर धारा 409, 420, 419, 467 और 468 के तहत कायमी हुई थी और इन्ही धाराओं में सजा सुनाई गई, शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रविप्रकाश राय ने मामले की पैरवी की थी। मामले के अनुसार केशियर ने बैंक के तीन खाताधारकों के खातें में से 90 हजार का गबन किया था, जिस पर केस चला था अन्य और भी मामले थे किन्तु बैंक दस्तावेज गायब हो गए थे, जिस कारण उन मामलों में कोई जानकारी नहीं मिल पाने से केस नहीं चल सका।

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