ब्रजेश श्रीवास्तव, छकतला ग्राम पंचायत किलोडा में पैसा एक्ट के तहत ग्राम में D3 को लेकर बैठक हुई, सर्व समिति ने निर्णय लिया कि विवाह में फिजुल खर्ची के रोकथाम करने के उद्देश्य से ग्राम किलोडा में एक डीजे, एक ढोलीयां, विदेश शराब एवं कोल्डड्रिंक पुणत: प्रतिबंधित रहेंगी, गांव में किसी के यहां विवाह में यह प्रतिबंधित सामग्री की जानकारी प्राप्त होती हैं,तो विवाह वाले परिवार को 10051रु के दण्ड से दंडित होना पड़ेगा। यह जानकारी गांव के सरपंच सुरेश वास्केल, एवं पैसा एक्ट के अध्यक्ष दिनेश वास्केल ने दीं। बैठक में शामिल गांव के मुखिया, पटेल कोटवार, सचिव सहायक सचिव, मोबाईलाईजर, बच्चा पिता ढुबला उपसरपंच, वगरसिंह पंच, आदि मौजूद रहे। Post navigation लोक शिक्षण संचालनालय की टीम ने किया पीएम श्री कन्या हाईस्कूल छकतला का अवलोकन फुलमाल क्षेत्र के मैहुल लोहारिया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन, हरियाणा में दिखाएंगे कबड्डी का दम