झाबुआ। जिला पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर एवं प्रचार मंत्री राजेन्द्र सोनी ने संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के लिए आॅनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की हैं। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों के लिए ही लागू होगी जिनके पास आधार कार्ड नंबर उपलब्ध है। उक्त नवीन व्यवस्था का उपयोग अधिक से अधिक पेंशनर एवं परिवार पेंशनर द्वारा किया जाना है। राठौर के अनुसार संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इंदौर से प्राप्त निर्देशानुसार बेवसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जीवनप्रमाण.जीओव्हीआइएन पर उपलब्ध है। Post navigation उमापति महादेव मंदिर में दानपात्र तोड़कर की चोरी अब सकल व्यापारी संघ अध्यक्ष बनने से पीछे हटे अग्रवाल