झाबुआ Live डेस्क झाबुआ की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आज पत्रकार नरेश प्रताप सिंह को लुटने वाले एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है । शासकीय अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने झाबुआ लाइव को बताया कि दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को सहारा समय के पत्रकार नरेश प्रताप सिंह झाबुआ से अपनी कार से अपने परिजनों के साथ पारा के लिए रवाना हुए थे ओर पारा रोड के चंपेलिया पुल के पास घात लगाकर खडे बदमाशो ने उनकी कार पत्थर लगाकर रोक ली ओर मारपीट करते हुए लुटपाट की घटना को अंजाम दिया । पुलिस ने इस मामले की विवेचना के दोरान आरोपी सरमा पिता माना निवासी सरदारपुर को पकडा जबकि उसके दो साथी फरार ही रहे .. मामले की सुनवाई के दोरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत सिंह परमार ने आरोपी सरमा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इस मामले की विवेचना तत्कालीन झाबुआ कोतवाली टीआई आर सी भाकर ने की थी । Post navigation कल रात से लापता सेल्समैन का रक्त रंजित शव बरामद ; हत्या की आशंका 11केवी- 33केवी मैंटेनेंस कार्य के लिए इन स्थानों पर बंद रहेगा विद्युत प्रदाय