रितेश गुप्ता, थांदला
केलकुआं खदान में हुए बम विस्फोट के मामले में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला देते हुए बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला पूजा गोले द्वारा दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में मेघनगर के समीप स्थित केलकुआं खदान के अंदर वर्ष 2006 में खदान में से कच्चा माल निकालने के लिए नियंत्रित विस्फोट किए जाते थे जिसमें विस्फोट के पूर्व ही माइनिंग में विस्फोट हो गया था । इस हादसे में माइनिंग के कर्मचारी सहित कई लोगों को गंभीर चोटे आई थी जिसकी जांच पुलिस थाना मेघनगर एवं केंद्रीय माइनिंग कारपोरेशन के द्वारा की गई थी। वही मेघनगर पुलिस द्वारा माइनिंग के कर्मचारी राममणि शर्मा,मनखुशी एवं ठेकेदार के कर्मचारी अमिताभ और गुड्डू के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था जहां पर लगभग 5 वर्ष के विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त पाया गया। प्रकरण की पैरवी दिनेश सक्सेना वीरेंद्र बाबेल श्री प्रवीण तिवारी धर्मेंद्र देवल के द्वारा की गई।

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