झाबुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना मप्र के तहत ग्राम पंचायत भूतबयडा जनपद पंचायत राणापुर के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायत में पदस्थ सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में शिकायत की गई थी कि गांव में कपिल धारा के कूप अपूर्ण है, एवं फर्जी तरीके से सचिव व रोजगार सहायक द्वारा राशि निकाल ली है। शिकायत की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में ऐसे 27 कपिलधारा कूपों के कार्य है, जो या तो अपूर्ण है या जो पूर्ण भी हो गए हैं, उनका संबंधितों को भुगतान न कर फर्जी मजदूरों के नाम मस्टर रोल भरकर और फर्जी तरीके से वेंडर बनाकर सभी कार्यो की राशि का गबन कर लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के दिशा निर्देशो में निहत प्रावधानो के अनुसार योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के मस्टर रोल भरना एवं वेंडर तैयार करने में ग्राम रोजगार सहायक की भूमिका होती है। रोजगार सहायक डामोर द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी मस्टर रोल एवं वेंडर तैयार कर योजनांतर्गत राशि का दुरूपयोग करने का दोषी मानते हुए कलेक्टर आशीष सक्सेना ने संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।

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