pyझाबुआ लाइव के लिए झाबुआ से दिनेश वर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-
झाबुआ जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक महेशचंद्र जैन की सिफारिश पर झाबुआ जिले में नाइट्रावेट समेत आठ दवाइयों के बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपर कलेक्टर दिलीप कापसे ने आज यह आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि विगत 5 दिसंबर को झाबुआ शहर के अयोध्या बस्ती में कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ के छात्र राधुसिंह की जिन दो बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी, वे नाइट्रावेट दवाइयों के नशे में थे जिसके बाद कल झाबुआ शहर में जनाक्रोश फैला था और विभिन्न राजनीतिक, राजनीतिक एवं व्यापारी संगठनों ने एसपी से मिलकर शहर को नशे में डूबने से बचाने की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपते थे जिसके बाद एसपी ने झाबुआ कलेक्टर को पत्र लिखा था।
यह दवाइयां की प्रतिबंधित-
नाइट्रावेट टेबलेट्स, क्लोनेजमाम टेबलेट्स, वेलियम कॉम्पोज टेबलेट्स (समस्त डायजेपाम टेबलेट्स), ऑक्साजेपाम टेबलेट्स, एक्शन, फ्रीजियम, इंटिझोलाम, प्रेड्नीसोलोन का बिक्री सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रप्शन पर ही अब होगा।

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