झाबुआ। कलेक्टर आशीष सक्सेना ने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त आदेश दिया है। कलेक्टर के निर्देश दिए कि गांव में यदि कोई बाल विवाह होता पाया जाए तो आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, सुपरवाइजर, स्वास्थ्य एएनएम, आशा एवं कोटवार अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करे। यदि आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, सुपरवाइजर, एएनएम आशा एवं कोटवार द्वारा बाल विवाह की सूचना नहीं दी गई, तो तत्काल उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। Post navigation कलेक्टर का फरमान : रमेश कहार, कालम, यशवंत एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर देखरेख के अभाव में पम्पावती नदी खो रही अस्तित्व