सलमान शैख़@ झाबुआ Live
पिछले दिनों पेटलावद के वेयर हाउस में हुए अनाज घोटाले के मामले में बनाये गए आरोपियों सुरेशचन्द्र पूरणमल उर्फ पप्पू जैन की आज अपर एवं सत्र न्यायालय में जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमे न्यायाधीश श्री जेेेसी राठौर ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। लगातार दूसरी बार उनकी जमानत याचिका ख़ारिज हुई है।
आपको बता दे कि उनके मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोद ने जानकारी देते हुये बताया सुरेश जैन के अधिवक्ता रजत कावड़िया ने जमानत के लिए 7 सितम्बर को न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई आई तारीख 9 सितम्बर तय की थी।
आज सुनवाई शुरू हुई तो न्यायाधीश जैसी राठौर ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि बीते 5 दिन पहले यानी 4 सितम्बर को प्रशासन की संयुक्त टीम ने मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन पेटलावद में छापेमारी की बड़ी कार्यवाही की थी। जिसमे कई प्रकार की अनियमितताओ के साथ गरीबो को बटने वाले राशन में बड़ा हेरफेर का मामला सामने आया था। इसके बाद पेटलावद पुलिस थाने में प्रशासन की ओर से यहां के प्रबंधक मुकेश परमार, केंद्र प्रभारी किशोर मेहता व परिवहनकर्ता सुरेशचन्द्र उर्फ पप्पू जैन के खिलाफ अपराध क्रमांक 363 में भादवी 1860 की धारा 409, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था जहां से इन्हें न्यायाधीश संजीव कटारे ने जेल भेज दिया था वहीं सुनवाई के बाद इनके अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन उसे भी न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर से उनके अधिवक्ता द्वारा पेश किये गए जमानत के लिए आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इन सभी पर आरोप है कि गरीबो को बटने वाले राशन में वेयर हाउस से हेरफेर की जा रही थी।

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