लॉकडाउन में प्रशासन ने जारी किए नए नियम, अब इन नियमों का करना होगा पालन, बाहर आने-जाने में लापरवाही हुई तो यह होगी सख्त कार्रवाई

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रितेश गुप्ता, थांदला

नगर में लोक लॉक डाउन के दौरान नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस गाइडलाइन के अनुसार नगर में बाहर से आने वाली जनता प्रतिबंधित रहेगी । उनके लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था प्रशासन द्वारा एवं गांव में उपलब्ध किराना व्यापारी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी एवं नगर में भी कोई भी किराना व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोलेगा सभी को होम डिलीवरी के माध्यम से सभी के घरों घर की गई मांग के अनुसार होम डिलीवरी करवानी होगी। किराना विशेषण द्वारा नगर के समस्त किराना व्यापारियों के व्हाट्सएप नंबर सहित सूची जारी की गई है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार अपनी पसंदीदा दुकान से अपना आवश्यकता अनुरूप सामान मंगवा सकेगा। जिसमें ग्राहक दुकानदार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपना आर्डर दे सकता है व दुकानदार को माल की डिलीवरी 4 से 5 के बीच अपने वालंटियर के माध्यम से करवानी होगी। इस गाइडलाइन में यह भी तय किया गया है कि कोई भी दुकानदार सामान को बाजार भाव पर ही बेचेगा व ग्राहकों को एक ही बार में अपनी पूरी सूची दुकानदार को लिखवा नी है। उक्त गाइडलाइन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ग्राहक अपनी नजदीकी दुकानदार को लिस्ट भेजें ताकि सामान डिलीवरी में किसी प्रकार की दुविधा ना हो ।

नगर में प्रतिबंधित रहेंगे दोपहिया या चार पहिया वाहन

उक्त सूचना के बाद नगर में 2 पहिया व चार पहिया वाहनों को भी प्रतिबंधित रहेंगे जिन व्यक्तियों को बाजार से दूध या दवाई खरीदना है वह पैदल जाकर एवं मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलेंगे।

सब्जियों की ठेला गाड़ी पहुंचेगी मोहल्लों में
सब्जियों की खरीदी के लिए अब नगर वासियों को नवीन कृषि उपज मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है ठेला गाड़ी के माध्यम से सब्जियां मोहल्लों मोहल्लों में पहुंचाई जाएगी वहीं से ग्राहकों को उचित दूरी बनाकर सब्जियां खरीदी करनी होगी।

मेडिकल स्टोर एवं डेयरी पर जाने वाले व्यक्तियों को दुकान के सामने बने गोलों में क्रम से हो वह खड़े होकर बारी बारी से है सोशल डिस्टेंस रखकर बिना भीड़ लगाए दवाई एवं दूध की खरीदारी करनी होगी।