जितेंद्र वर्मा, जोबट

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत पिछले छह महीने से जेल में बंद आदिवासी समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान कानून एक्टिविस्ट इंजीनियर विलेश खराड़ी की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अर्थ जैन को सौंपा गया है।

ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विलेश खराड़ी की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का सीधा उल्लंघन है। रतलाम जिले के निवासी खराड़ी पर 22 दिसंबर 2024 को प्रशासन और एक गैर-आदिवासी व्यापारी द्वारा दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर राजनीतिक द्वेष के कारण, असंवैधानिक तरीके से और राजनेताओं के इशारे पर दर्ज की गई हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग है। ज्ञापन सौंपते समय जिला पंचायत सदस्य रिंकुबाला-लालसिंह डावर, आदिवासी कोतवाल समाज अध्य्क्ष पातालसिंह  बघेल, दिशांत  गाडरिया, रमेश डावर, राजूसिंह डावर, भिकूसिंह चौहान, सुरेन्द्रसिंह चौहान, भूरसिंह डावर, दिलीप गाडरिया, सुरेन्द्र गाडरिया, वेस्ता गाडरिया, दिनेश गाडरिया आदि उपस्थित रहे।

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