जोबट के श्रीराम राठौड़ को कलेक्टर ने 6 माह के लिए किया जिलाबदर

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जोबट। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेडेकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) एवं 6 (ग) के अंतर्गत श्रीराम पिता देवराम राठौड़ 52 वर्ष निवासी जोबट को 6 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बड़वानी की राजस्व सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किया है। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के जरिये आदेश जारी करता न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा ।

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