नाबालिग  से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

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नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk

दिनांक 01.10.2021 को   11 वर्षीय फरियादिया / पीड़िता  दोपहर करीब 12.00 बजे भल्ला की दुकान से शेम्पू और बिस्कीट लेकर अपने घर वापस जा रही थी तभी रास्ते में बोर के पेड के पास आरोपी भमरिया उर्फ भानू पिता थावरिया भुरिया मिला व नाबालिक पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर रूपा भूरिया के कपास के खेत में ले गया  एवं उसके साथ बलात्कार किया था। उक्त बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दी गई थी। 

उक्त घटना की जानकारी पीडि़ता ने अपने घर जाकर माता-पिता को बताई। फिर फरियादिया/पीडिता अपने परिवार के साथ थाना झाबुआ में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीडिता की रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी भमरिया उर्फ भानू पिता थावरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था ।

जिस पर माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सों एक्ट, श्री भरत कुमार व्यास न्यायाधीश जिला झाबुआ द्वारा आरोपी भानु उर्फ भमरिया पिता थावरिया भूरिया उम्र 24 वर्ष नि. ढेकलबडी को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

विशेष टिप्पणी – न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपने निर्णय में यह भी लेख किया कि बलात्कार का अपराध एक महिला के शरीर के विरूद्ध होता हैं, जब यह अपराध होता हैं तो उसका शरीर मंदिर की तरह होता है और ऐसे अपराध उसे जीवन के सासों में घुटन कर उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हैं, प्रतिष्ठा किसी के लिये भी सबसे बहुमूल्य गहना है, जो वह जीवन को धारण करता है, इसे समाप्त करने के लिए किसी को अनमत नहीं किया जा सकता हैं।