कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे जब्त कर की पुलिस ने कार्रवाई

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नवनीत त्रिवेदी, झाबुआ

आज दोपहर पुलिस द्वारा मेघनगर नाके पर तेज आवाज पर डीजे चलाये जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक डीजे जब्त किया गया, साथ ही डीजे मालिक रेलू पिता तेला मकवाना निवासी भाटियाबयडी को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है.. विदित है की कोरोना काल के चलते भी जिला दंडाधिकारी झाबुआ द्वारा डीजे एवं अन्य वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगाई गई है..

सूचना मिली थी कि मेघनगर नाके के पर किसी घर के बाहर तेज ध्वनि के डीजे बजाया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन है इसलिए वहां पहुंचकर डीजे जब्त किया गया एवं डीजे मालिक पर विधिसम्मत कार्यवाही की गई, आगे भी पुलिस अधीक्षक झाबुआ के निर्देशन में इस तरीके के उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। -सुरेंद्र सिंह गाडरिया, थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ