प्रतिबंध के बावजूद भी डीजे बजाने पर हुई पुलिस ने की कार्रवाई

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गौरव कटकानी, कालीदेवी
वर्तमान में जिले में कोविड़ 19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश क्र 2495/जेसि/2020 दिनांक 8.04.2021 के पालन मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाकर आदेश क्र जेसि/2021/2534 दिनांक 12.04.2021 विवाह समारोह एवं हाट बाजारों में डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है । उक्त आदेश के पालन मैं थाना कालीदेवी पर मुखबिर की सूचना पर फारेस्ट चौकी के सामने ग्राम रामा में हट्टू पिता मडु गणावा निवासी बिमरोड थाना राजगढ़ जिला धार द्वारा तेज आवाज में अपना डीजे बजा रहा था जिसे कालीदेवी पुलिस ने पकड़ा एवं आरोपी हट्टू से पिकअप वाहन क्र MP11G3803 , 01 मासपेड ,02 एमप्लीफायर , 01 साउंड मिक्सअप , 08 बड़े स्पीकर , 01जनरेटर कुल कीमत 9 लाख 35 हजार 500 रुपये का जब्त किया जाकर अपराध क्रमांक 119/2021 की धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 188 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । इसी तरह एक अन्य प्रकरण मैं वेशिया सिंगाड निवासी ग्राम बड़ी हिडी के घर के पास आरोपी डीजे संचालक शंकर पिता नूरा हटिला निवासी कुशलपुरा राणापुर द्वारा तेज आवाज में अपना डीजे बजा रहा था । कालीदेवी पुलिस ने मौके पर पहुच कर मोके से एक टाटा कंपनी की बड़ी गाड़ी क्र GJ 18 T 1948 मैं से एमप्लीफायर , 08 बड़े स्पीकर तथा एक जनरेटर कुल कीमत 4 लाख के लगभग पन्चो को समक्ष जब्त कर आरोपी शंकर के विरुद्ध अपराध क्र 120/2021 धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 188 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । उक्त दोनों कार्यवाही मैं कालीदेवी थाना प्रभारी उप निरी नरेन्द्र सिंह राठौर , सउनि जसवंतसिंह डाबर चौकी प्रभारी माछलिया , प्र.आर 341 जितेंद्र , आर 147 रविन्द्र बर्डे का सहयोग रहा ।