विपणन सहकारी संस्था बोर्ड को किया भंग, उपपंजीयक कैलाश मुवेल ने पदभार संभाला

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झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट-
विपणन सहकारी संस्था बोर्ड भंग कर दिया, शासन नियमानुसार दिनांक 2 मार्च 2018 को पूर्व बोर्ड का 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भी बोर्ड भंग न किए जाने को लेकर आपत्ति भी ली गई थी, इसके बावजूद उप पंजीयक द्वारा बोर्ड को भंग किया गया व प्रशासक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कैलाश मुवेल को नियुक्त कर दिया। बोर्ड भंग करने के पूर्व ही रजिस्ट्रकरण कार्यालय द्वारा सदस्यों के निर्वाचन एवं दावे आपत्ति हेतु विशेष साधारण सम्मेलन का आयोजन कर दिया था जिस पर सदस्य हरचन्द भूरिया एवं जितेन्द्र जैन द्वारा आपत्ति दर्ज की की। चूंकि बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है बोर्ड में रहते हुए सूची का प्रकाशन होने से निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया होना। संभव नहीं ही है मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 की धाराओं के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है व नियमानुसार इसे भंग किया जाना चाहिए। उप पंजीयक द्वारा विभागीय आदेश करते हुए बोर्ड को भंग किया व उक्त स्थान पद प्रशासक को चुनाव प्रक्रिया होने तक नियुक्त किया।
पदभार ग्रहण-
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला झाबुआ के आदेश विधि निर्वा/2018/237 के द्वारा कैलाश मुवेल को विपणन सहकारी संस्था मर्यादित थांदला का मप्र सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 49 2 7 (ख) के अन्र्तगत प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया, जिस आदेश पर कैलाश मुवेल ने 15 मार्च को पद भार ग्रहण किया।
यह बोले जिम्मेदार
उप पंजीयक झाबुआ भारती शेखावत : बोर्ड अपनी प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष में स्वत: भंग हो जाता है जिस नियमानुसार बोर्ड भंग किया गया है। मेरी जानकारी में आते ही उक्त बोर्ड को भंग किया गया। बोर्ड के चुनाव कब होंगे यह शासन पर निर्भर होगा।
बीएल पाटीदार प्रबंधक, थांदला : मुवेल द्वारा नियमानुसार पदभार ग्रहण किया गया है व उपपंजीक अधिकारी के आदेशानुसार बोर्ड को भंग हो गई है।