झाबुआ। अल्प वर्षा के कारण पानी की कमी को देखते हुए भवन निर्माण एवं ईंट भट्टे के कार्य पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. अरूणा गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण एवं ईंट भट्टों के निर्माण कार्य में पानी के उपयोग के कारण आमजन एवं पशुओं के लिये पीने के पानी की अत्यधिक गंभीर समस्या हो सकती है। माह जून 2016 से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक जिले में पानी की उपलब्धता रखने के लिये जिले में शहरी क्षैत्र में भवन निर्माण कार्य तथा जिले के समस्त क्षेत्र में ईट भट्टों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य तथा जिले के समस्त क्षेत्र में ईंट भट्टों पर 2 से 30 जून तक राजस्व जिला झाबुआ के संपूर्ण क्षैत्र मे यह आदेश प्रभावशील होगा। आदेश दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की उपधारा-2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया। इस आदेश के उल्लघंन पर थाना प्रभारी स्वयं शासन के पक्ष में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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