मानसिक विक्षप्त युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

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झाबुआ लाइव के लिए मुकेश परमार की रिपोर्ट-
राणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरफलिया में मानसिक रूप से विक्षप्त युवती के साथ दुराचार के मामले में आज न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना 3 अगस्त 2015 को दिन में दोपहर 1.30 बजे बचपन से मानसिक रूप से विक्षप्त थी तथा बोल भी नहीं पाती है, के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुराचार किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता की काकी शंतुबाई पति कीडिया द्वारा की गई। पीडि़ता की ओर से 9 गवाहों के कथन करवाए गए । अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने आरोपी के खिलाफ केस लडा । जज केसी बंगार ( अतिरिक्त सग न्यायाधीश ) ने 29 अप्रैल को यह फैसला दिया। जब्तशुदा कपड़ों का रासानियक प्रयोगशाला भेजा गया था जहा आरोपी दुराचारी बदिया पिता झीतरा वसुनिया उम्र 35 वर्ष ही दुराचार का आरोपी निकला जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376, 450 के तहत 10 साल की सजा दी गई तथा दोनों धाराओं में तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।