झाबुआ। फरियादी शैलेन्द्र पिता नरसिंह पाटीदार, निवासी जामली ने बताया कि आरोपी भगवतीलाल पिता आनंदीलाल पाटीदार, निवासी जामली ने सनसाइन इंफाबिल्ड लिमिटेड का एजेंट बताकर फरियादी व उसकी पत्नी प्रभावती व लड़के अप्रति कुमार के नाम से आरडी खाता खुलवाकर प्रतिमाह 800-800 रुपए जमा कराये थे। इस प्रकार कुल तीनों के खातों में एक लाख 44 हजार रुपए जमा हुए थे अवधि पूर्ण होने पर आरोपी ने बेईमानी से छल कपट कर गबन कर धोखाधडी की गई। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में 112/16, धारा 420,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Trending
- उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन
- ज़मीन विवाद में बड़े भाई ने सब्बल मार कर की छोटे भाई की हत्या, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
- ग्राम सेमलिया के ग्रामीण का शव कुएं में mila
- जोबट नगर परिषद की चार नियुक्तियों पर सवाल, पार्षद ने मांगी भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी
- सीएम डॉ. यादव ने कृषि सखियों से किया संवाद, किसान महिलाओं ने बताया कैसे बढ़ी उनकी आय
- सीएम डॉ. मोहन ने स्व-सहायता समूहों को दिए 300 करोड़, झाबुआ के लिए खोला सौगातों का पिटारा
- करवड़ में कपास से भरा आयशर ट्रक पलटा, चालक गंभीर घायल
- वीर दुर्गादास जयंती महोत्सव मनाने के लिए हुई बैठक
- लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र में झमाझम बारिश से राहत मिली
- नानपुर में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस