झाबुआ। फरियादी मेहबूब गडुली ने बताया कि आरोपी संजय पिता राजमल पावेचा ने राज मीडिया वॉट्सएप गु्रप पर अपने मोबाईल नंबर 7898162789 द्वारा पैंगंबर साहब व पूरे मुस्लिम समाज के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जिससे फरियादी व अन्य लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई। प्रकरण में थाना मेघनगर में धारा 505(2) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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