झाबुआ लाइव के लिए अबदुल वली पठान की रिपोर्ट-
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय को एक माह की अवधि के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नेस्ले मैंगी नूडल्स एक माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित रहेगी।
Trending
- एचआईवी-एड्स के खिलाफ पैदल और वाहन रैली से दिया जागरुकता का संदेश
- सोंडवा में निकली भव्य तिरंगा वाहन यात्रा, राष्ट्रभक्ति के नारे गूंजे
- जिला पुलिस झाबुआ द्वारा नितिन डामर को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया
- 47 हजार 990 करोड़ से होगा प्रदेश का विकास, जानें सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट में क्या-क्या लिए निर्णय?
- सड़क हादसे में घायल बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौत, अज्ञात वाहन चालक फरार
- छकतला में फिर लगा लंबा जाम, आधे घंटे तक परेशान हुए वाहन चालक
- सीएम डॉ. मोहन पहुंचे सिचुएशन रूम, बाढ़ की जानकारी लेकर प्रभावित लोगों से किया सीधा संवाद
- 13 को जोबट में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का भव्य अनावरण
- मेघनगर में रक्तदान महाअभियान, अधिकारियों सहित नागरिकों ने किया रक्तदान
- शासकीय उचित मूल्य दुकान से अनाज चुराने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, 5.52 लाख का मशरूका बरामद
Prev Post
Next Post