झाबुआ लाइव के लिए अबदुल वली पठान की रिपोर्ट-
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय को एक माह की अवधि के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नेस्ले मैंगी नूडल्स एक माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित रहेगी।
Trending
- उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण में बड़ी धांधली, 105 क्विंटल से अधिक गेहूं गायब, प्रकरण दर्ज
- शिक्षा से आत्मनिर्भर सप्ताह के अंतर्गत गुड़िया निर्माण प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों का लिया मूल्यांकन टेस्ट, कलाकृतियों ने मोहा मन
- गणेश उत्सव का हुआ समापन, डीजे की धुन पर निकला भव्य विसर्जन जुलूस
- तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार को कुचला , मौके पर हुई मौत
- गणेश पंडालों में गूंजा गौरक्षा का संकल्प, 200 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने ली शपथ
- नवरात्रि समिति की नवीन कार्यकारिणी का गठन, पूर्व कार्यकारिणी का आय व्यव का ब्यौरा पेश किया
- वायरल वीडियो के बाद सीएमएचओ का बड़ा एक्शन
- उदयगढ़ में जघन्य हत्याकांड: चरित्र शंका के चलते पत्नी ने की पति की हत्या, घर में दफनाया शव
- प्रसिद्ध कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा के भतीजे शिवम मिश्रा पहुंचे बड़ी खट्टाली, श्री चारभुजा नाथ के किए दर्शन
- पूर्णिमा पर होगा चारभुजा मंदिर में भागवत कथा का समापन, निकलेगा भव्य चल समारोह
Prev Post
Next Post