अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले फर्जी चिकित्सक को दो वर्ष का सश्रम कारावास

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
पेटलावद न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल चौहान द्वारा 8 वर्ष पुराने मामले में आरोपी फर्जी चिकित्सक वापी मंडल निवासी 24 परगना पश्चिम बंगाल को मप्र आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 24 में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंदित किया गया। अभियोजन के मुताबिक 13 अप्रैल 2011 को चिकित्सकों एवं राजस्व की संयुक्त टीम ने आरोपी फर्जी चिकित्सक के क्लीनिक पर छापामार कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा था, जिस पर कार्रवाई कर थाना रायपुरिया में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान कर अभियोग पत्र पेश किया था, इसके बाद न्यायालय ने गुरुवार को सजा सुनाई। प्रकरण का संचालन राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।