भूपेंद्र नायक, पिटोल

वर्तमान समय में हमारे झाबुआ जिले में आदिवासी समाज में शादियो का दौर चल रहा है। इस शादियों दौर में कई गांव में अपनी संस्कृति बचाने के बचाने के लिए ग्रामीण ढोल मांदल का उपयोग कर रहे हैं वहीं कहीं गांव में डीजे शादियों में बजाया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिला के पुलिस कप्तान अगम जैन एवं जिला कलेक्टर रजनी सिंह द्वारा प्रशासन के नुमाइंदों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अभी जिले की हायर सेकेंडरी एवं समस्त स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है डीजे की आवाज से परीक्षार्थियों को पढ़ने में व्यवधान पैदा होता है। 

इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजे पर संपूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए थे परंतु कुछ गांव में चोरी छुपे डीजे बजा जा रहे हैं। उनके खिलाफ जिले की पुलिस के साथ पिटोल क्षेत्र के पिटोल चौकी प्रभारी पल्लवी भाबर द्वारा पिटोल चौकी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर गस्त कर चोरी छुपे बज रहे डीजे पर कार्रवाई की जा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थी एवं ग्रामीण लोग प्रशंसा कर रहे हैं।

दिनांक 18.02.2023 की रात्रि ग्राम कालाखुंट में आयशर गाडी क्रमांक MP 19 GA 0465 में हरिश पिता रमेश जाति वसुनिया निवासी ग्राम छोटा मातासुला, आयशर गाडी क्रमांक एमपी 13 जीबी 2025 अनिल पिता मुन्ना डामोर, आयशर गाडी क्रमांक GJ 23 AT 1293 में अनिल पिता रामु भाबोर तथा ग्राम पिटोल बडी में वाहन 407 गाडी क्रमांक एम.पी. 45 जी 2091 में हार्दिक पिता राजेश बडदवाल निवासी पिटोल ने आयसर वाहन में लगे डीजे जोर-जोर से तेज आवाज में चलाने पर विद्यार्थीयों की चल रही बोर्ड परीक्षा में असुविधा होना पाया गया। उक्त डीजे संचालक द्वारा रात्रि 10:00 बजे बाद डीजे नहीं बजाने की समझाईश देने के बाद भी देर रात्रि तक डीजे संचालन करना पाया गया। जिसको अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर मौके पर चौकी पिटोल की पुलिस टीम उनि पल्लवी भाबर, सउनि अमितसिहं बघेल, सउनि गोविंद भामदरे, का.प्रआर. 323 दिलीप, आर. 192 अजित, आर. 118 अनसिहं , सैनिक अंतरसिहं के द्वारा कार्यवाही कर उक्त वाहन व डीजे सामग्री जप्त कर पिटोल चौकी पर धारा 188 भादवि एवं म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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