पेसा एक्ट के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति ने सुलझाया घरेलू विवाद, पति पत्नी फिर हुए एक

May

मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लागू पेसा एक्ट के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा घरेलू विवाद छोटे सामान्य विवादों को सुलझाने हेतु ग्राम स्तर पर समिति का गठन किया गया हैं ।

पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री अगम जैन के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेम लाल कुर्वे के मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा ग्राम शांति एवं विवाद निवारण समिति को प्रशिक्षण दिया गया एवं उक्त संबंध में लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इसी तारतम्य में शांति विवाद निवारण समिति बडलिया द्वारा निवारण किया गया। थाना कोतवाली पर आवेदन प्राप्त होने पर थाने के द्वारा तुरंत शान्ति एवं विवाद निवारण समिति को सूचना दी गई । समिति द्वारा दोनों पक्षों को समिति के समक्ष बुलवाकर ग्राम में ही विवाद का निराकरण किया गया।थाना कोतवाली पर आवेदक खेलू पिता बोड़ा मंडोड का निवासी बडलिया थाना झाबुआ का पत्नी से छोटी मोटी बातों को लेकर घरेलू विवाद संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ दोनों पति-पत्नी काफी समय से अलग रह रहे थे। शिकायत प्राप्त होने ग्राम बडलिया पर ग्राम सभा निवारण समिति द्वारा दोनों पक्षों में आपसी समझौता करवाया गया। समिति की समझाइश पर पति पत्नी दोनों ने खुशी-खुशी साथ में रहना मंजूर किया व साथ में रवाना हुए। शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा सक्रिय होकर आम जनता को परेशानी ना हो को देखते हुए अपने स्तर पर छोटे-मोटे विवादों का निराकरण किया जा रहा है।