सम्पूर्ण लॉकडाउन: अब जारी होंगे ई-पास; गलत जानकारी पर हो सकती है कार्यवाही…

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सलमान शैख़/भूपेंद्र नायक@ झाबुआ Live..
मध्यप्रदेश शासन ने लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर कहीं भी आने या जाने के लिए ईपास के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके बाद लोगों को यहां वहां स्थानीय अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरो व एसपी को इस सम्बंध में ग्रह विभाह ने एक गाइड लाइन भी जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मप्र शासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति के मप्र के अंदर या मप्र के बाहर कहीं भी जाने के लिए मंजूरी लिए जाने के लिए ई पास व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए 0755-2475603 पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है।
इसमें किसी मौत की स्थिति, मेडिकल इमरजेंसी (हार्टअटैक, केंसर, स्ट्रोक, कैंसर डायग्नो, कीमोथेरेपी, डिलेवरी आदि) के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश के समस्त कलेक्टरो को इस सम्बंध में एक गाइड लाइन भी जारी की गई है। लॉकडाउन के दौरान शासन ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक बनाया है। ई-पास के लिए लोगों को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह व्यवस्था मुख्यतः सरकार द्वारा सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ही पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही आवेदन करें। आमजन द्वारा किसी अन्य सेवा या किसी गलत जानकारी पर आवेदन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।